Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी के साथ इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को मनी लांड्रिंग मामले से बड़ी राहत मिली है।
दो हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले के इस मामले में अब 6 आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राह त मिली है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जस्टिस अभय एस औका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले में टिप्पणी करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो पीएमएलए के अनुसार अनुसूचित अपराध नहीं है।
बेंच ने कहा कि ईसीआईआर और एफआईआर से पता चलता है कि इसमें किसी भी तरह से अवैध गतिविधि नहीं हुई है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि जब इसमें किसी भी तरह से आपराधिक धनराशि नहीं है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है।