Chhattisgarh High court: ढेबर की याचिका पर हाई कोर्ट ने इओडब्लू को नोटिस कर मांगा जवाब

बिलासपुर। शराब घोटाले के मामले में एसीबी में दर्ज एफआइआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से ईसीआइआर दर्ज कर करवाई गई है। इसके तहत पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ईडी ने इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपित बताते हुए गिरफ्तार किया गया था। ढेबर को पूर्व में हाई कोर्ट से स्वाथ्यगत कारणों के आधार पर जमानत मिली थी। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआइआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था, लिहाजा एफआइआर और गिरफ्तारी अवैध है।

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