दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है.
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा था कि 6 महीन में जांच पूरी कर लें. सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है. मैंने कभी भी मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है.
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मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से हिरासत में है. इसी अवधि में बाबू की जमानत भी थी. मैं जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं. मैं अब प्रभावशाली नहीं हूं, अब में डिप्टी सीएम नहीं हूं. राउज ऐवन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.
आपको बात दें कि 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. पूर्व उपमुख्यमंत्री द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि कोई मामला नहीं बनता है.
इससे पहले दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ थोक वितरकों द्वारा 338 करोड़ रुपये का ‘अप्रत्याशित लाभ’ सबूतों द्वारा ‘अस्थायी रूप से समर्थित’ था.
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Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia
FIRST PUBLISHED : April 2, 2024, 13:25 IST