नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर मंगलवार को तलाक देने का आदेश दिया. पति पत्नी लंबे वक्त से अलग रह रहे हैं. कोर्ट ने माना कि फेमस शेफ के प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था. इससे पहले फैमिली कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए तलाक की अर्जी को नामंजुर कर दिया था. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है. “वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता (पति) के प्रति प्रतिवादी (पत्नी) का आचरण ऐसा रहा है कि यह उसके प्रति गरिमा और सहानुभूति से रहित है.
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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा, “जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है और इस बात का कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि उसे एक साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाए.”

कुणाल कपूर और पत्नी के क्या थे तर्क?
अलग हो चुके इस जोड़े की शादी अप्रैल 2008 में हुई और 2012 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ. टेलीविजन शो ‘मास्टरशेफ’ में जज रहे कुणाल कपूर ने अपनी याचिका में अपनी पत्नी पर उनके माता-पिता का कभी सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था. पत्नी की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा गया कि आरोप झूठे और गुमराह करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने पति के साथ एक प्यारे जीवनसाथी की तरह संवाद करने की कोशिश करती थी और उनके प्रति वफादार थी. हालांकि पति ने उसे अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ीं.
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FIRST PUBLISHED : April 2, 2024, 20:36 IST